Advertisement

आधार लिंक करने की कोई डेडलाइन नहीं !

आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 दिसंबर को अहम सुनवाई होनेवाली है।

आधार लिंक करने की कोई डेडलाइन नहीं !
SHARES

केंद्र सरकार ने आधार से बैंक और बाकी सारी सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन के फैैसले को वापस ले लिया है । केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब आधार को लिंक करने की कोई भी डेडलाइन नहीं होगी। पहले बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया था।


अब घर बैठे ही मोबाइल से लिंक करें आधार कार्ड !


आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 दिसंबर को अहम सुनवाई होनेवाली है। इस मामले में याचिकाकर्ता श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है।


आखिर किन सेवाओं के लिए आधार कार्ड लिंक हैं जरुरी और किन सेवाओं के लिए नहीं !


प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ उन आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए कल दोपहर दो बजे बैठेगी जिनमें आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की गई है।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें