महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए विस्तृत नियम जारी किए हैं। यह ई-बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के तीन सप्ताह बाद आया है। नए नियम पूरे राज्य के शहरों पर लागू होते हैं। (Maharashtra Rolls Out New Rules for E-Bike Taxis)
राइडर्स के लिए पात्रता
- 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
- महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों के अनुसार पहचान बैज पहनना चाहिए।
- ऑपरेटर द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से गुजरना होगा
- अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन काम कर सकते हैं
ऑपरेटरों के लिए नियम
- विनियमन के तहत केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अनुमति होगी
- पांच साल का राज्यव्यापी परमिट प्राप्त करने के लिए ऑपरेटरों के पास कम से कम 50 ई-बाइक का बेड़ा होना चाहिए
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण लाइसेंस जारी करेगा
- उनके पास सभी बाइकों के लिए वैध वाहन पंजीकरण, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए
- उन्हें सभी राइडर्स की सख्त पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए और उनके लिए आपातकालीन संपर्क जानकारी प्रदान करनी चाहिए
- उन्हें सभी सवारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा
- उन्हें बेड़े के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान करना होगा
- उन्हें समय के साथ कार्यबल में 50% महिला चालक रखने का लक्ष्य रखना होगा
- उन्हें महिला यात्रियों को अतिरिक्त आराम और सुरक्षा के लिए महिला सह-यात्री चुनने की अनुमति देनी होगी
- बाइक एक ही रंग की होनी चाहिए। प्रत्येक बाइक पर "बाइक टैक्सी" शब्द और ऑपरेटर का नाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित होना चाहिए
सेवा के लिए दिशा-निर्देश
- प्रत्येक यात्रा 15 किलोमीटर तक सीमित
- एक सवारी में केवल एक यात्री की अनुमति
- 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पीछे की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं
- मानसून के दौरान दोपहिया वाहनों में रेन कवर और सवार और यात्री के बीच एक भौतिक विभाजक
- सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से GPS ट्रैकिंग
- बाइक टैक्सी स्टेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ह
- किराया क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारा तय किया जाएगा
- बाइक एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से काम करेगी
- सेवा को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए
- प्रत्येक सवारी का पंजीकरण, ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी
राज्य सरकार ने पंजीकृत टैक्सी और ऑटो चालकों के बच्चों के लिए 10,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की है। इस अनुदान से उन्हें ई-बाइक टैक्सी चलाने के लिए परमिट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसकी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की।
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