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दिवाली 2024- मुंबई पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्काई लालटेन पर प्रतिबंध लगाया

पटाखों के इस्तेमाल को सीमित किया

दिवाली 2024-  मुंबई पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्काई लालटेन पर प्रतिबंध लगाया
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मुंबई पुलिस ने सुरमुक्षा एहतियात के तौर पर दिवाली के दौरान स्काई लालटेन बेचने, स्टोर करने और उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 23 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2024 तक प्रभावी रहेगा। निवारक आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्काई लालटेन का उपयोग संपत्ति के साथ-साथ लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए, मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में स्काई लालटेन बेचना, स्टोर करना और उड़ाना सख्त वर्जित है। (Mumbai Police Bans Sky Lantern, Limits Use of Firecrackers This Diwali)

पुलिस ने प्रतिबंध जारी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की गतिविधियों को भी रोकेगा। 2015 में भी इसी तरह की चिंता थी। उस समय, कथित तौर पर एक स्काई लालटेन की वजह से आग लग गई थी। इसने मलाड ईस्ट में निर्माणाधीन 36 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण मुंबई के पूर्व अग्निशमन प्रमुख पी राहंगडाले ने स्काई लालटेन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।

पुलिस ने शहर में पेट्रोलियम कंपनियों के पास आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए हैं। आदेश में बॉटलिंग प्लांट और कई अन्य प्रमुख स्थानों के 500 मीटर के भीतर आतिशबाजी या रॉकेट छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।इन स्थानों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीमाएँ और आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में माहुल का टर्मिनल क्षेत्र और विशेष तेल रिफाइनरी क्षेत्र भी शामिल है, जो 15 से 50 एकड़ में फैला हुआ है।

दिवाली सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इस साल यह 31 अक्टूबर, 2024 को मनाया जाएगा। इसे पूरे देश में लोग आतिशबाजी करके और अपने घरों को सजाकर मनाते हैं।

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