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होली पर की अगर ये 'हरकते', तो होगी पुलिस कार्रवाई!

मुंबई पुलिस ने होली के लिए जारी की एडवाइजरी

होली पर की अगर ये 'हरकते', तो होगी पुलिस कार्रवाई!
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होली को देखते हुए मुंबई पुलिस ने 12 मार्च से 18 मार्च तक कई गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसमे पैदल चलने वालों पर रंग छिड़कने से लेकर पानी के गुब्बारे फेंकने तक की गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किया गया है।  (Mumbai Police issued advisory for Holi) 

होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी समारोहों के दौरान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मुंबई पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया है। 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी इस आदेश मे लोगों को पैदल चलने वालों पर रंग और पानी छिड़कने, साथ ही सार्वजनिक रूप से अश्लील गाने गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले कुछ दिनों के लिए मुंबई में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं- 

  • सार्वजनिक रूप से अश्लील बातें
  • सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द या नारे लगाना,
  • सार्वजनिक रूप से अश्लील गाना गाने भी प्रतिबंध
  • आपत्तिजनक इशारे और प्रतीक
  •  इशारों या नकल करने वाले चित्रणों का उपयोग
  • गरिमा, शालीनता, शांती और नैतिकता को ठेस पहुँचानेवाले चित्रों, प्रतीकों, तख्तियों या किसी अन्य वस्तु या चीज़ की तैयारी, प्रदर्शन या प्रसार पर 
  • पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी छिड़कना
  • पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर छिड़कना या फेंकना
  •  पानी के गुब्बारे फेंकना
  •  उत्सव के दौरान रंगीन या सादे पानी से भरे गुब्बारे तैयार करना और फेंकना 

आदेश में आगे कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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