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नियम व शर्तों के साथ अब ड्रोन उड़ाना होगा लीगल


नियम व शर्तों के साथ अब ड्रोन उड़ाना होगा लीगल
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कुछ नियमों व शर्तों के साथ ड्रोन को उड़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर से इसे उड़ाना लीगल हो जायेगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को ड्रोन पॉलिसी जारी की।

 
उड़ाने से पहले करना होगा रजिस्टर 

अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो सबसे पहले  यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेना होगा। इसके लिए रजिस्टर कराना होगा। यह नंबर ड्रोन के वजन के हिसाब से दिया जायेगा। इन्हें पांच कैटगरी में रखा गया है जिसमें नैनो कैटिगरी ,माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कहा जाएगा।

तो फिर अनुमति की जरूरत नहीं

अगर आपके ड्रोन का वजन 2 किलो तक है और वह मात्र 200 फ़ीट तक ही उड़ सकता है तो आपको किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे मात्र कुछ कैटिगरी तक ही सिमित किया गया है। इसीलिए इसे समझना जरुरी है।

अगर कोई शिक्षा संस्थान पढ़ाई के उद्देश्य से ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो वे नजदीकी पुलिस स्टेशन से अनुमति लेकर ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर भी कराना जरुरी नहीं है।

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यहां होगी मनाही

आबादी और एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम से कम 5 किमी की दुरी होनी चाहिए। साथ ही समुद्र तट से 500 मीटर आगे ड्रोन नहीं उड़ा सकते।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर,विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, संसद आदि सरकारी बिल्डिंग्स, मिलिट्री, गृह मंत्रालय की इमारतों के पास और मूविंग वीइकल, शिप और एयरक्राफ्ट से भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते।

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