महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की समयसीमा बढ़ा दी है। नई समयसीमा 30 जून, 2025 है। यह 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर लागू है। परिवहन आयुक्त ने गुरुवार, 20 मार्च को यह आदेश जारी किया। (Now, High-Security Number Plate Installation Deadline Extended To June 30)
31 मार्च 2025 थई पहले की समय सीमा
शुरू में समयसीमा 31 मार्च, 2025 थी। धीमी गति से क्रियान्वयन के कारण इसे पहले 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाया गया था। अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है।अब तक महाराष्ट्र में करीब 18 लाख वाहनों को HSRP प्लेट मिल चुकी हैं। लेकिन कई पुराने वाहनों में अभी भी जरूरी नंबर प्लेट नहीं हैं। सरकार ने स्थापना प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए तीन निजी एजेंसियों को नियुक्त किया है। वाहन मालिक अधिकृत केंद्रों पर जा सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
HSRP के लिए आवेदन करने का तरीका इस प्रकार
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) और डिप्टी RTO को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों को ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, बस और ट्रक एसोसिएशन से मिलना होगा। वाहन डीलरों को भी समय सीमा के बारे में सूचित किया जाएगा।
विशिष्ट पहचान संख्या
HSRP प्लेटें छेड़छाड़-रोधी हैं और एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लेजर-नक़्काशीदार हैं। ये प्लेटें वाहनों को ट्रैक करने और चोरी को रोकने में मदद करती हैं। ये 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं।
केवल स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त HSRP ही मान्य होंगे। इन्हें VAHAN पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अनुसार, अनधिकृत प्लेट का उपयोग करने वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वाहन के प्रकार के अनुसार HSRP की लागत
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