पुलिस बल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा परीक्षण कराना अनिवार्य है। जांच केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में ही की जानी चाहिए। मुंबई और कोंकण संभाग के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए तीन निजी अस्पतालों में मेडिकल जांच को 'असाधारण मामला' मानते हुए मंजूरी दे दी गई है। इससे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मदद मिलेगी। (Police can get medical examination done in three more hospitals)
प्रत्येक वर्ष मेडिकल जांच अनिवार्य
गृह विभाग के 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दो वर्ष में एक बार तथा 51 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ष मेडिकल जांच अनिवार्य है। यह जांच केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों या पुलिस के लिए विशेष अस्पतालों में ही करानी होगी।
मुंबई डिवीजन में पुलिस की मेडिकल जांच नागपाड़ा पुलिस अस्पताल, नायगांव उप पुलिस अस्पताल और 12 डिस्पेंसरियों के साथ-साथ कुछ सरकारी अस्पतालों में की जाती है। लेकिन अब राज्य सरकार ने तीन और निजी अस्पतालों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।
तीन और अस्पतालो को किया गया शामिल
इसलिए, गृह विभाग के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की चिकित्सा जांच के लिए मुंबई और कोंकण डिवीजनों के अस्पतालों की सूची में तीन नए अस्पतालों को शामिल किया गया है।
वाशी, अंधेरी (पूर्व) और नासिक में अपोलो क्लीनिक शामिल हैं। सरकार ने इन तीनों अस्पतालों में मेडिकल जांच की मंजूरी दे दी है। साथ ही, गृह विभाग ने 'असाधारण मामले' के तौर पर इन निजी अस्पतालों में चिकित्सा जांच के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को 5,000 रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी है। इसलिए, अब से गृह विभाग के तहत मुंबई और कोंकण डिवीजनों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी निजी अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण करा सकेंगे।
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