एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा पुणे के मल्टीप्लेक्स में मारपीट और तोड़फोड़ करने की घटना पर बोलते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स मालिकों से कहा कि इस घटना के विरोध में आप पुलिस के पास जाइये, इस घटना का मल्टीप्लेक्स में महंगे दामों में खाद्यपदार्थ बेचने का कोई संबंध नहीं है। सोमवार को कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रही है जो मल्टीप्लेक्स में महंगे दामों में खाद्यपदार्थ बेचने के विरोध में कोर्ट में दायर की गयी है।
क्या था मामला?
आपको बता दें कि कई ग्राहकों ने मल्टीप्लेक्स के उस रवैये पर विरोध जताया है जिसमें ग्राहकों को बाहर का खाना थियेटर के अंदर ले जाने पर पाबंदी है। इसके चलते मल्टीप्लेक्स महंगे दामों में ग्राहकों को खाद्य पदार्थ बेचते हैं। जिन्हे मजबूर होकर ग्राहकों को खरीदना पड़ता है। मल्टीप्लेक्स के इस मनमाने रवैये के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। यही नहीं तीन दिन पहले ही एमएनएस कार्यकर्ताओ ने भी मनसे स्टाइल में पुणे के एक मल्टीप्लेक्स में मारपीट और तोड़फोड़ की थी।
(पुणे के एक मल्टीप्लेक्स में मारपीट करते एमएनएस कार्यकर्ता)
कोर्ट ने लगाईं फटकार
इस मारपीट की घटना को मल्टीप्लेक्स मालिकों ने सोमवार को कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान बयां किया। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और मारपीट तोड़फोड़ करने की धमकी दी जा रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स मालिकों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर मारपीट हुई थी तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। इस याचिका का मामला उस मामले से बिलकुल अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं बदला है।