93 मुंबई ब्लास्ट : अबू सलेम, मुस्तफा दौसा समेत छह आरोपी दोषी


93 मुंबई ब्लास्ट : अबू सलेम, मुस्तफा दौसा समेत छह आरोपी दोषी
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1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोप में शुक्रवार को विशेष टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी माना है। जबकि अब्‍दुल कयूम को सबूतों के अभाव में अदालत ने निर्दोष करार दिया है। विशेष टाडा अदालत अब 19 जून यानी सोमवार को सभी छह आरोपियों को सजा सुनाएगी। विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्‍दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्‍लाह खान और रियाज सिद्दीकी को दोषी माना है।


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सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि दौसा, सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान इन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता थे। हालांकि, सभी आरोपियों को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप से मुक्त कर दिया गया। अबू सलेम को भी टाडा की कुछ धाराओं में बरी किया गया है। रियाज सिद्दीकी को टाडा और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि उसके खिलाफ प्रॉसिक्यूशन साजिश का आरोप साबित करने में असफल रहा। अबू सलेम को साजिश, आतंकी गतिविधि समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया है। सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का जखीरा रिसीव करके ठिकानों तक पहुंचाया। जबकि दौसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव ऐक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधि के मामले साबित हुए हैं। दौसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद दौसा फरार है। फिरोज खान को साजिश, मर्डर की धाराओं के अलावा एक्सप्लोसिव ऐक्ट में दोषी करार दिया गया है।

धमाकों के मामलों में अदालत ने आरोपियों के दूसरे बैच पर यह फैसला दिया। इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे।

क्या था मामला

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे।  बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।  बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी।  इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई।  इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी।  ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।  वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।


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