कांदिवली- शिक्षक ने 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ की

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

कांदिवली-  शिक्षक ने 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ की
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कांदिवली के एक स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्रा ने घटना के बारे में स्कूल की प्रिंसिपल को बताया। इसके बाद हेडमिस्ट्रेस ने पीड़ित छात्रा के परिवार को इस घटना की जानकारी दी और कांदिवली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। (Teacher molests 13-year-old student case registered under POCSO Act)

पुलिस ने इस संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया है। यह घटना 29 जुलाई से 30 जुलाई के बीच हुई, हालांकि, पीड़िता ने डर के कारण इस बारे में किसी को नहीं बताया। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने पीड़ित छात्रा को विश्वास में लिया और उससे इस बारे में बात की। उस समय छात्रा ने बताया कि आरोपी शिक्षक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जब हेडमिस्ट्रेस को लगा कि यह घटना गंभीर है, तो उन्होंने तुरंत पीड़ित छात्रा के माता-पिता को स्कूल बुलाया और उन्हें घटना की जानकारी दी।

छात्रा के माता-पिता हैरान रह गए। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया कि उन्हें इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की है। इसके बाद हेडमिस्ट्रेस ने इस मामले में कांदिवली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अनुसार, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 74 (छेड़छाड़), 78 (किसी महिला से बार-बार संपर्क या उसका पीछा करना), 79 (अश्लील इशारे या अभद्र संचार) और POCSO अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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