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महाराष्ट्र सरकार ने MPSC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु मानदंड में एकमुश्त राहत की घोषणा की

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इस बात की जानकारी दी

महाराष्ट्र सरकार ने MPSC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु मानदंड में एकमुश्त राहत की घोषणा की
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राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) के विभिन्न पदों के विज्ञापनों में बदलाव करने में आयोग की देरी के कारण आयु सीमा पार हो गई थी। इसके चलते आयोग ने अयोग्य करार दिए गए लाखों अभ्यर्थियों को राहत दी है। राज्य सरकार ने एमपीएससी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। (Maharashtra govt announces one-time relief in maximum-age criterion for MPSC aspirants)

इस आयु सीमा वृद्धि का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी से 20 दिसंबर 2024 के बीच पद के लिए नए जारी विज्ञापनों के लिए आवेदन किया है। आयोग द्वारा ग्रुप-बी और ग्रुप-सी दोनों परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। ग्रुप-बी की परीक्षा 5 जनवरी को होनी थी।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने खुद इस फैसले की जानकारी वाला एक एक्स पोस्ट कर इस खबर की घोषणा की। जिससे आयु सीमा पार होने के कारण नौकरी से वंचित लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। महाराष्ट्र ग्रुप बी अराजपत्रित सेवा प्री-परीक्षा 2024 और महाराष्ट्र ग्रुप सी प्री-सर्विस परीक्षा 2024 के लिए आयु सीमा में छूट और परीक्षा की संशोधित तिथि के संबंध में सुधार आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

  • वरिष्ठ उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि:- 6 जनवरी 2025
  • J.No.048/2024 महाराष्ट्र ग्रुप बी अराजपत्रित सेवा प्री-परीक्षा 2024:- 2 फरवरी 2025
  • J.No.049/2024 महाराष्ट्र ग्रुप सी प्री-सर्विस परीक्षा 2024:- 4 मई 2025

इन संशोधित विज्ञापनों को जारी करने में तय कार्यक्रम से काफी अधिक समय लगा, जिसका सीधा असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने बीतने के बाद, कई उम्मीदवार जो पहले विज्ञापनों के दौरान आयु के पात्र थे, नए विज्ञापन आने के बाद अयोग्य हो गए। चूंकि इस प्रक्रिया में उनकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए अभ्यर्थियों की मांग थी कि आयु सीमा बढ़ाई जाए ताकि यह मौका हाथ से न निकल जाए। 

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