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'म्हाडा के बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ होगी FIR'


'म्हाडा के बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ होगी FIR'
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 ऐसे बिल्डर (buildar) मुसीबत में पड़ सकते हैं जो म्हाडा(mhada) के पुनर्विकास योजना (sra)में भागीदार हैं और जिनका बकाया बाकी है। गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड(jitendra awahad) ने कहा कि ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई स्वरुप एफआईआर(FIR) दर्ज की जाएगी।

इस मौके पर जोगेंद्र कवाडे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड जैसे अन्य माननीय उपस्थित थे।

क्या कहा आव्हाड ने?

विधान परिषद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कहा, जो बिल्डर मकान मालिकों को किराया देने में आनाकानी करते हैं या फिर अनियमितित बरतते हैं और जिनका बकाया बाकी है उनके खिलाफ म्हाडा अधिनियम 1976 की धारा 95 (3)के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, पहले ऐसे बिल्डरों से सख्ती से निपटते हुए निष्काषन की कार्रवाई बाबत उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी बिल्डर कोई जवाब नहीं देता है तो बिल्डर के पुनर्विकास योजना के काम को रोकने के बाबत भी नोटिस भेजी जाएगी।

आपको बता दें कि मुम्बई को स्लम मुक्त करने के लिए महाराष्ट्र में साल 2005 में झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना SRA शुरू की गई थी। लेकिन बाद में यह योजना अपने काम के लिए कम भ्रष्टाचार के लिए अधिक जानी जाने लगी।

खासतौर पर बिल्डर की मनमानियों और सरकार के साथ सांठगांठ करके कई अपात्रों को भी पात्र घोषित कर अवैध रूप से घर देने की बात सामने आने लगी।

अगर सरकार द्वारा कड़े कदम उठाते हुए इस तरह की मनमानी पर रोक लगाती है तो इस योजना से के गरीबों और पात्र लोगों को गजर मिल सकता है।

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