एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। केंद्रिय महसुल अधिकारी समीर वानखड़े द्वारा दायर की गई शिकायत के मामले मे पुलिस ने हाईकोर्ट मे क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। सबुतो के अभाव के कारण इस मामले को बंद करने की क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने हाईकोर्ट मे दी है। (Consolation to NCP leader Nawab Malik)
मुंबई शहर जिला मे जाती जांच प्रमाणपत्र समिति ने जांच प्रमाणपत्र मामले मे समीर वानखड़े को क्लीन चीट दे दी थी। जिसके बाद 2022 मे बदनामी और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) के तहत नवाब मलिक पर मामला दर्ज किया गया था।
हालांकी इस मामले मे किसी भी तरह का कोई भी गवाह या सबूत ना मिलने के कारण इस मामले मे पुलिस ने हाईकोर्ट मे क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। 14 जनवरी को अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएस कौशिक ने अधिकारियों के निर्देश पर कार्य करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि जांच करने के बाद पुलिस ने संबंधित अदालत के समक्ष सी-समरी रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है।
जांच के बाद, जब जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई सबूत नहीं है, तो सी-समरी रिपोर्ट दायर की जाती है। इस मामले में शिकायतकर्ता समापन रिपोर्ट को अदालत में दाखिल करने के बाद उसे चुनौती दे सकता है। दावों और प्रतिदावों की जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट समापन रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
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