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सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन छुट्टी वाले नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गयी याचिका

कोर्ट इस याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई करेगी, और कोर्ट का क्या निर्णय होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आइए जानते हैं उद्धव सरकार द्वारा एक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले नियम को।

सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन छुट्टी वाले नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गयी याचिका
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महाराष्ट्र (maharashtra) की उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) की सरकार ने अभी हाल ही में राज्य कर्मचारियों (state government employees) को तोहफा देते हुए घोषणा की थी कि, अब कुछ विभागों को छोड़कर कर्मचारियों को हफ्ते में मात्र 5 दिन (5 day week)ही काम करना होगा और हर शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी सरकार की इस घोषणा से कमर्चारियों में ख़ुशी की लहर छा गयी, लेकिन कमर्चारियों की यह ख़ुशी गम में बदल सकता है, क्योंकि अब सरकार के इस आदेश एक खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गयी है और इस नियम को रद्द करने की मांग की गयी है


सोलापुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुंबई हाई कोर्ट (bombay high court) में याचिका दायर किया है इस याचिका में उद्धव सरकार द्वारा 5 days working नियम को चुनौती दी गयी है और इस नियम को रद्द करने की मांग की गयी है


कोर्ट इस याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई करेगी, और कोर्ट का क्या निर्णय होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आइए जानते हैं उद्धव सरकार द्वारा एक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले नियम को


उद्धव सरकार ने 24 फरवरी को एक जीआर यानी सरकारी आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 29 फरवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य का हफ्ता छह दिन से घट कर 5 दिन होगा यानी हर कर्मचारी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करेंगे और उन्हें हर शनिवार और रविवार छुट्टी मिलेगी, यानी दो दिन का वीकेंड

बताया गया कि सरकारी कर्मचारी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया

इसके नियम :

 

  • 29 फरवरी, 2020 से सरकारी कार्यालयों के लिए 5 दिन का सप्ताह लागू किया जा रहा है, इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार और रविवार को छुट्टियां होंगी।
  • सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के समय में 45 मिनट वृद्धि की गयी है. यानी अब कार्यालय सुबह 9:45 बजे खुलेंगे और शाम को 6:15 बजे बंद होंगे।
  • जबकि सरकारी कार्यालयों में गैर अधिकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटे सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक निश्चित किया गया है।
  • इस नियम में यह भी बताया गया है कि कर्मचारी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी आधा घंटे का लंच ब्रेक ले सकते हैं.
  • जिन सरकारी कार्यालय और फैक्ट्रीज़ में यह नियम  लागू नहीं होंगे उनमें सरकारी कॉलेज, टेक्निकल इंस्टिट्यूट, स्कूल, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, सफाई कर्मचारी इस नियम से बाहर हैं.

वैसे आपको बता दें कि सरकार के इस आदेश के खिलाफ उनके ही सहयोगी पार्टी के मंत्री भी नाराज बताए जाते हैं

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