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रिजल्ट में देरी को लेकर कोर्ट ने MU से मांगा जवाब, तीन छात्रो ने मांगा मुआवजा


रिजल्ट में देरी को लेकर कोर्ट ने MU से मांगा जवाब, तीन छात्रो ने मांगा मुआवजा
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की परीक्षा के परिणाम में देरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। कोर्ट में लॉ के अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए हुए तीन छात्र सचिन पवार, अभिषेक भट, रविशेखर पांडे ने 19 अगस्त को कानून की परीक्षा के परिणाम में हुई देरी के विरोध में एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 22 अगस्त को स्वीकार कर लिया। यही नहीं इन तीनों छात्रों के अलावा बीकॉम, बीएससी और इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी याचिका दायर की है।

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इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप मोहता और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एक खंडपीठ ने कहा कि इस साल एलएलबी की अंतिम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में देरी को लेकर अव्यवस्था पर विचार करते हुए राज्य और विश्वविद्यालय को संकट से निपटने के लिए साथ आना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना और देरी किए नतीजों का ऐलान करने का अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।

इसके अलावा इन तीन छात्रों ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम में देरी से बहुत कष्ट सहना पड़ा और स्नातक पाठ्यक्रम के अपने परिणामों की गैर मौजूदगी की वजह से उच्च अध्ययन के कई मौके खो चुके हैं इसीलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।

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इन छात्रो के अनुसार  कानूनन विश्वविद्यालय को किसी भी परीक्षा के पूरा होने के बाद 45 दिन में परिणामों का ऐलान करना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. कॉलेज की गलतियां छात्र भुगत रहे हैं।

याचिकाकर्ता अभिषेक भट ने कहा कि हमारे तीसरे याचिकाकर्ता रविशंकर पाण्डेय को पढाई के लिये विदेश जाना है, लेकिन अभी तक जब रिजल्ट ही नहीं निकला है तो वह कैसे जाए। भट का कहना है कि मुझे खुद 'एलएलएम' के लिए प्रवेश लेना है लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। भट की मांग है कि इस विषय में हाई कोर्ट को रिटायर जजों से जांच करानी चाहिए।


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