राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat singh koshyari) ने गुरुवार 22 सितंबर को ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण (OBC RESERVATION) बहाल करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
कुछ महीने पहले, SC ने स्थानीय निकायों में OBC कोटा खत्म कर दिया था। कैबिनेट ने तब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण के अलावा ओबीसी कोटा बहाल करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की।
राज्यपाल ने अध्यादेश लाने के कुछ कानूनी बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में उठाया था और फाइल वापस सरकार को भेज दी थी।राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को संशोधित किया और इसे बुधवार, 22 सितंबर को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा।
उन्होंने 50% की सीमा के भीतर एससी और एसटी आरक्षण के अलावा शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक और अध्यादेश भी जारी किया था। एनसीपी मंत्री छगन भुजपाल ने स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि वे कैबिनेट द्वारा भेजे गए अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के आभारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी बात को संबोधित करते हुए प्रस्ताव को वापस राजभवन भेज दिया था।
शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वे जल्द ही शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बहाल करने वाला अध्यादेश राज्यपाल को भेजेंगे।
जब राज्यपाल ने पहले अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए उन्हें फटकार लगाई, हालाँकि, सत्तारूढ़ दल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) उनके समर्थन में आई।
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