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मुंबई- हाईकोर्ट ने अमोल कीर्तिकर की चुनाव याचिका खारिज की

रवींद्र वायकर सांसद बने रहेंगे

मुंबई- हाईकोर्ट ने अमोल कीर्तिकर की चुनाव याचिका खारिज की
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मुंबई के उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता रवींद्र वायकर लोकसभा चुनाव में सांसद बने रहेंगे। शिवसेना गुट (ठाकरे गुट) के नेता अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कीर्तिकर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका को ठीक से तैयार नहीं किया गया है।

साथ ही कीर्तिकर यह दिखाने में भी विफल रहे हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को टेंडर वोट कैसे मिले। इसलिए जस्टिस संदीप मार्ने की सिंगल बेंच ने वायकर की ओर से किए गए दावे को सही ठहराया कि उनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए। साथ ही कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी गई। इस बीच, मतदान केंद्र पर गिनती के दौरान 120 टेंडर वोट खो गए और उनकी गिनती नहीं की गई। कुल 333 टेंडर वोट थे।

उनमें से 120 टेंडर वोटों की गिनती नहीं की गई। बहस के दौरान कीर्तिकर ने दावा किया कि टेंडर वोटों की दोबारा गिनती का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। मतगणना प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई कई गंभीर त्रुटियों ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया। साथ ही, यह भी देखा गया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया।

इस मुद्दे को बार-बार इंगित करने के बाद, कीर्तिकर ने अदालत को यह भी बताया कि मामला दर्ज होने के बारहवें दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, कीर्तिकर ने यह भी दावा किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र की पूरी चुनावी प्रक्रिया में टेंडर वोट विवाद का मुख्य कारण थे।

क्या है मामला?

कीर्तिकर को वायकर ने 48 वोटों से हराया। वायकर को 4,52,644 वोट मिले जबकि कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। कीर्तिकर ने चुनाव याचिका में दावा किया कि वायकर का उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के रूप में चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दायर किया था क्योंकि मतगणना के दिन विसंगति पाई गई थी।

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