सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3.30 बजे उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के आदेश के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें 'शिवसेना' नाम का इस्तेमाल करने और पार्टी के धनुष और तीर का प्रतीक देने का आदेश दिया है। (Shiv Sena dispute case Supreme Court will hear on Wednesday on the decision of the Election Commission)
उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायधिस कल सुनवाई के लिए तैयार हो गए। चुनाव आयोग का आदेश शिंदे गुट द्वारा वास्तविक शिवसेना - शिंदे खेमे या ठाकरे खेमे में से किस पर निर्णय लेने की मांग की गई याचिका पर पारित किया गया था।
ECI के आदेश में कहा गया था, "पार्टी का नाम 'शिवसेना' और पार्टी का चिन्ह 'धनुष और तीर' याचिकाकर्ता गुट (शिंदे) के पास रहेगा।"ECI ने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए संगठनात्मक विंग के परीक्षण पर भरोसा करने के बजाय पार्टी के विधायी विंग की ताकत पर भरोसा किया था।
ECI ने कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने संगठनात्मक विंग के परीक्षण को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन यह किसी भी संतोषजनक निष्कर्ष पर नहीं आ सका क्योंकि पार्टी का नवीनतम संविधान रिकॉर्ड में नहीं था। ECI ने कहा की कि दोनों गुटों द्वारा संगठनात्मक विंग में संख्यात्मक बहुमत के संबंधित दावे संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए, यह विधायी विंग में बहुमत के परीक्षण के आधार पर ये फैसला किया गया है।
महाराष्ट्र विधान सभा में ठाकरे गुट के 15 विधायकों के मुकाबले शिंदे गुट के 40 विधायक होने का उल्लेख किया गया था। इसी तरह लोकसभा में भी 18 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के समर्थन में थे, जबकि ठाकरे गुट के समर्थन में सिर्फ 5 थे। जिसके कारण ECI ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसे शिवसेना का नाम और धनुष और तीर का प्रतीक बनाए रखने की अनुमति दी थी।
ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने पार्टी के नाम शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। 2022 के राजनीतिक संकट के संबंध में याचिकाओं का एक अलग बैच भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
उस मामले में न्यायालय विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रहा है जिसमें एक राज्य के राज्यपाल और विधान सभा के अध्यक्ष की शक्तियां और विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पीकर की भूमिका का दायरा शामिल है।
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