केंद्र सरकार के 10 फिसदी सवर्ण आरक्षण को अब राज्य सरकार ने भी लागू कर दिया है। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। जिसके बाद , उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सवर्ण आरक्षण लागू किया था।
संविधान में हुआ संसोधन
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.' यानि 1 फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
राज्य में मराठाओं को भी मिला है 16 फिसदी आरक्षण
राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य में मराठा समुदाय के लोगों को 16 फिसदी आरक्षण दिया है। लिहाजा सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में आरक्षण कुल मिलाकर 78 फिसदी हो गया है।
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