बृहन्मुंबई नगर निगम ने सोमवार को 2025 के लिए स्वच्छता और सफाई नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया। जिसमें घरों से दैनिक कचरा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता कर भी शामिल है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 50 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र (बीयूए) वाले आवासों से 100 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। जबकि, 50 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर के बीच बीयूए वाले आवासों के लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। (Municipal Corporation to levy user tax for waste management)
कचरा संग्रहण शुल्क 1000 रुपये
बीयूए में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों के लिए कचरा संग्रहण शुल्क 1000 रुपये होगा। यह कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गेस्टहाउसों, रेस्तरां, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं, गोदामों, कार्यालयों, लघु एवं कुटीर उद्योग कार्यशालाओं, शीतगृहों, विवाह हॉलों, उत्सव हॉलों, प्रदर्शनियों और सभा स्थलों पर भी लगाया जाएगा।
बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी द्वारा फरवरी 2025-26 के बजट में उल्लिखित ठोस अपशिष्ट पर उपयोगकर्ता कर लगाने के प्रस्ताव को आखिरकार इस महीने नगर पालिका के कानूनी विभाग से हरी झंडी मिल गई। महानगर पालिका उप आयुक्त (swm) किरण दिघावकर ने बताया बीएमसी का लक्ष्य इससे 600 से 700 करोड़ रुपये की आय अर्जित करना है। कुछ दिन पहले जारी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में भी एसडब्लूएम यूजर टैक्स का उल्लेख किया गया था।
2025 के मसौदे में कूड़ा फेंकने, थूकने, खुले में नहाने, पेशाब करने, शौच करने के साथ-साथ पालतू जानवरों द्वारा शौच कराने और सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाने पर दंड बढ़ाया गया है।नगर निगम ने पालतू जानवरों द्वारा कूड़ा फेंकने और शौच करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन धोने पर अब 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह भी पढ़े- शिशु मृत्यु दर 17,000 से घटकर 12,000