मुंबई - राजनीतिक दलों के चंदे की पारदर्शिता पर छिड़ी बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की है कि अब राजनीतिक पार्टी किसी एक आदमी से सिर्फ 2000 रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकती है। चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ली जा सकती है। हर राजनीतिक दल को तय समय में अपना रिटर्न फाइल करना होगा। पार्टी फंड के लिए दानदाता बॉन्ड खरीद सकेंगे। बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि 70 साल बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट दी जाएगी। जेटली ने कहा कि एक अतिरिक्त कदम के रूप में सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्रोत से 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा।
राजनीतिक दल 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा चेक अथवा डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे।
राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि राजनीतिक चंदा देने वाले किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं
सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाए।